पिंपरी, 17 फरवरी (आ.प्र.)
पिंपरी-चिंचवड़ शहर में प्रदूषण फैलाने वालों पर मनपा की गाज गिरेगी. प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए दो एजेंसियों को नियुक्त किया गया है. यह एजेंसियां 24 घंटे लोगों पर पैनी नजर रखेगी और दोषी पाए जाने पर मनपा द्वारा जुर्माना लगाया जाएगा. शहर की सुंदरता और नागरिकों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सदैव तत्पर रहती है. इसके लिए मनपा विभिन्न पहलों का क्रियान्वयन करती है. इस पर मनपा अब शहर में कूड़ा, कचरा, प्लास्टिक, आरएमसी प्लांटों से वायु प्रदूषण, निर्माण स्थलों पर तेज आवाज, शहर में ध्वनि प्रदूषण, घर निर्माण के दौरान घरों के बाहर फेंके जाने वाले कूड़े और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर चौबीसों घंटे नजर रखेगा. इसके लिए मनपा ने शुभम उद्योग प्रा.लि. और मे. सैनिक इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड इन संगठनों को जिम्मेदारी सौंपी है.इन संगठनों के माध्यम से पिंपरी-चिंचवड़ मनपा क्षेत्र में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली कंपनियों या सामाजिक बुराइयों पर नजर रखेगी और उनके खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई करेगी. मनपा सीमा के भीतर स्थानीय नागरिक या अज्ञात नागरिक नदियों और नहरों के किनारे अवैध रूप से मिट्टी भरकर सड़कें बना रहे हैं. वे सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने, क्षेत्र को गंदा रखने, सड़कों और फुटपाथों पर कूड़ा फेंकने, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, पेशाब करने, सार्वजनिक बैठकों के बाद सफाई न करने, सार्वजनिक स्थानों पर जैव-चिकित्सा अपशिष्ट फेंकने, कूड़ा जलाने, प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग करने, खुले स्थानों को गंदा रखने, मच्छरों के प्रजनन के लिए अनुकूल वातावरण बनाने तथा छोटे उद्योगपतियों द्वारा अपशिष्ट जल को बिना उपचारित किए सीधे नालियों या नदी में छोड़ देने जैसी जैसी गतिविधियों में लिप्त हैं. इन सभी कारणों से मनपा क्षेत्र में स्वच्छता फैल रही है. इसका परिणाम पर्यावरणीय क्षति है. नागरिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा का मुद्दा उठता है, जिससे इस पर प्रभावी नियंत्रण के लिए मनपा के पर्यावरण विभाग ने पर्यावरणीय क्षति को रोकने की पहल की है. शुभम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड और मे. सैनिक इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड इन संगठनों की नियुक्ति की गई है. इन संगठनों के माध्यम से उपरोक्त दोनों टीमों द्वारा पिंपरी-चिंचवड़ मनपा निर्माण प्रबंधन-2016, बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016, निर्माण सड़क दिशानिर्देश, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम-1986, बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन दिशानिर्देश, ई-कचरा प्रबंधन नियम-2022, प्लास्टिक प्रबंधन नियम-2022 आदि नियमों और विनियमों के अनुसार चौबीस (24x7) घंटे कार्रवाई की जाएगी.
स्वच्छता बनाये रखने में नागरिकों का सहयोग जरूरीमनपा के 6 हजार से अधिक सफाई कर्मचारी हर दिन पिंपरी-चिंचवड़ शहर की सफाई करते हैं, लेकिन शहर की सुंदरता को बनाए रखने के लिए सिर्फ सफाई करना ही जरूरी नहीं है, बल्कि नागरिकों का सहयोग भी जरूरी है.
- शेखर सिंह, आयुक्त एवं प्रशासक पिंपरी-चिंचवड़ मनपा
नयमों का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई
मनपा सीमा के भीतर नागरिकों, निर्माताओं, दुकानदारों और सभी प्रकार के व्यवसायियों को सूचित किया जाता है कि अगर पिंपरीचिंचवड़ शहर में कोई भी पर्यावरण के लिए हानिकारक गतिविधि की जाती है, तो ऐसे नागरिकों, निर्माताओं और बिल्डरों के खिलाफ मनपा द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार कार्रवाई होगी और नियमों का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी.