अवयस्क पासपोर्ट आवेदकों की आवेदन प्रक्रिया में बदलाव

विदेश मंत्रालय द्वारा माता-पिता की सहमति से संबंधित संशोधित परिशिष्ट ‌‘सी" और ‌‘डी" जारी

    21-Feb-2025
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पुणे, 20 फरवरी (आज का आनंद न्यूज नेटवर्क)
अवयस्क पासपोर्ट आवेदकों की आवेदन प्रक्रिया में एक प्रक्रियागत बदलाव करते हुए विदेश मंत्रालय द्वारा संशोधित ॲनेक्श्चर सी और ॲनेक्श्चर डी जारी किया गया है. अवयस्क आवेदकों हेतु पासपोर्ट आवेदन के समय इन प्रपत्रों के माध्यम से माता-पिता की सहमति की घोषणा करनी होती है. प्रपत्र ॲनेक्श्चर डी अवयस्क आवेदक के माता-पिता दोनों की सहमति के लिए है. जबकि ॲनेक्श्चर सी दोनों में से किसी एक के सहमति देने हेतु न उपलब्ध होने की स्थिति में जमा किया जाता है. अब अवयस्क पासपोर्ट आवेदक के माता-पिता को संशोधित प्रपत्र भर कर अपनी सहमति देनी होगी. क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी डॉ.अर्जुन देवरे ने दै. आज का आनंद से बात करते हुए यह जानकारी साझा की. आवेदकों को यह सलाह दी जाती है कि शीघ्र पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए वे डी-टू-ए-टू को अपनाएं अर्थात यह सुनिश्चित करें कि सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध हैं, सभी दस्तावेजों में व्यक्तिगत और पारिवारिक विवरण समान हैं,आवेदन दस्तावेजों में अंकित विवरण के अनुसार ही किया गया है, और अपॉइंटमेंट्स बर्बाद न किये जाएं. इस पर ध्यान देना जरूरी है. क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ने आवेदकों से अपील किया है कि पासपोर्ट कार्यालय, पुणे नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस कार्यालय द्वारा आवेदकों के पासपोर्ट प्राप्त करने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है, अतः आवेदक पासपोर्ट आवेदन के समय आवश्यक दस्तावेजों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए आवेदन करें एवं आवेदकों को बेहतर सेवा प्रदान करने में पासपोर्ट कार्यालय का सहयोग करें. अवयस्क (18 वर्ष से कम उम्र के) आवेदकों के लिए विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं. ॲनेक्श्चर डी में माता-पिता दोनों की सहमति आवश्यक है. इसलिए प्रपत्र पासपोर्ट इंडिया वेबसाइट से डाउनलोड करें. यदि माता-पिता के पास पासपोर्ट नहीं है, तो ई-आधार / पीवीसीआधार/ मतदाता पहचानपत्र जमा करें और बताएं कि माता- पिता में से किसके पास पासपोर्ट नहीं है. माता और पिता के पासपोर्ट पर लिखे हुए पूरे नाम, नाबालिग के जन्म प्रमाणपत्र पर लिखे गए उनके पूरे नाम के समान होने चाहिए. माता-पिता दोनों को ॲनेक्श्चर डी पर वैसा ही हस्ताक्षर करना चाहिए जैसा उनके पासपोर्ट या पैनकार्ड (पासपोर्ट न जारी होने की स्थिति में) पर है. केवल 4 वर्ष से कम आयु वाले आवेदकों के लिए फोटो आवश्यक है. सफेद पृष्ठभूमि के साथ हाल ही का पासपोर्ट आकार का फोटो (4.5 बाय 3.5 सेमी); सिर और कंधों के ऊपर का क्लोजअप यानी कि चेहरा फोटो का 80-85% हिस्सा ले, ऐसा होना चाहिए. ॲनेक्श्चर सी (जब माता/पिता में से किसी एक की सहमति उपलब्ध हो तथा दूसरे की सहमति उपलब्ध न हो- प्रपत्र पासपोर्ट इंडिया वेबसाइट से डाउनलोड करें. एप्लिकेशन करते समय बिंदु (2) में दूसरे माता या पिता के नाम का उल्लेख करें. जैसे विदेश में रह रहे माता/पिता के पासपोर्ट के पहले एवं अंतिम पृष्ठ की प्रमाणित प्रति, टिकट एवं बोर्डिंग पास तथा नवीनतम अरायवल और डिपार्चर स्टॉम्प पेजेस, तलाक का धयायालय आदेश या तलाक याचिका. बच्चे की अभिरक्षा का आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें कि क्या दूसरे माता/पिता को बच्चे से मिलने का अधिकार है या नहीं?.
 
जनवरी में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय पुणे द्वारा 40,126 पासपोर्ट जारी

जारी किए जो इसी अवधि में गत वर्ष जारी किए गये कुल 36,577 पासपोर्टों की तुलना में लगभग 10% अधिक है. ज्ञात हो कि पिछले कुछ वर्षों में पासपोर्ट संबंधी सेवाओं की मांग में अभूतपूर्व बढ़ोतरी देखने को मिली है. इन बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए तथा आवेदकों को शीघ्र अपॉइंटमेंट उपलब्ध कराने के लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, पुणे द्वारा कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गये हैं, जिनमें दैनिक अपॉइंटमेंट स्लॉट्स में वृद्धि करना तथा उन आवेदकों को बिना अपॉइंटमेंट के आवश्यक दस्तावेज जमा करने का मौका देना प्रमुख है, जिनके पासपोर्ट को जारी करने की प्रक्रिया में किसी कागजात की कमी के कारण रोक लगी हो. यह भी जानकारी क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय द्वारा दी गई.  
 
ज्यादा पासपोर्ट देने का प्रयास

पासपोर्ट की लगातार बढ़ती मांग को पूरा करने एवं पासपोर्ट जारी होने की प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करने के लिए पासपोर्ट विभाग द्वारा निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं. विदेश मंत्रालय के पासपोर्ट सेवा प्रभाग के मार्गदर्शन में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, पुणे द्वारा इस दिशा में लगातार किए जा रहे सकारात्मक प्रयत्नों के परिणामस्वरूप, पिछले वर्ष की तुलना में पासपोर्ट जारी किए जाने की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है.