नशीले पदार्थों की तस्करी मामले में दो छात्र जमानत पर रिहा

बचाव पक्ष के वकील ने पुलिस पर लगाया मामले को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने का आरोप

    06-Feb-2025
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पुणे, 5 फरवरी (आ.प्र.)

शहर के कोरेगांव परिसर व बंडगार्डन इलाके से 22 जनवरी को पुणे के नामी कॉलेज के दो छात्रों को नशीले पदार्थ विरोधी पथक (एंटी नारकोटिक स्क्वॉड क्राइम ब्रांच) यूनिट 1 द्वारा गिरफ्तार किया गया था. गिरफ्तार आरोपियों के नाम प्रणव नवीन रामनानी (उम्र 19 वर्ष रा. बंडगार्डन) व गौरव मनोज दोड़ेचा (उम्र 19 वर्ष रा. कोरेगांव पार्क, पुणे) इन दोनों आरोपियों को 23 जनवरी को न्यायालय के समक्ष हाजिर करके 10 दिनों की पुलिस रिमांड सरकारी वकील एम. एस कोहली द्वारा मांगी गई थी. जिस पर बचाव पक्ष के वकील एड. राशिद सिद्दीकी व सुजीत अल्हाट ने 10 दिन की पुलिस कस्टडी व विरोध किया, जिसके तहत हैं. इन दोनों आरोपियों को तीन दिन की पुलिस कस्टडी में न्यायालय द्वारा भेजा गया. इस मामले की जमानत याचिका पर जिला व सत्र न्यायालय में 31 जनवरी को सुनवाई हुई, जहां बचाव पक्ष के वकील एड. राशिद सिद्दीकी ने अपना पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि दोनों आरोपी छात्र हैं. आरोपी क्र.2 गौरव दोड़ेचा लॉ का छात्र है और पुलिस ने दोनों आरोपियों पर बढ़ा-चढ़ाकर धाराएं लगाई हैं और इन दोनों आरोपियों पर एन.डी.पी.एस एक्ट की धारा 20 (बी), धारा 21 (बी), 29 (बी) (सी) के तहत इन दोनों आरोपियों पर गांजा और कोकीन तस्करी करने का आरोप है, परंतु आरोपियों की गिरफ्तारी के समय उनके पास से 13 ग्राम गांजा, 1.29 ग्राम गांजा और 2.78 ग्राम कोकीन बरामद हुई थी. आरोपियों को 22 जनवरी को गिरफ्तार किया गया, 5 दिनों की पुलिस कस्टडी के बाद मामले में किसी तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई न ही इस बात की पुष्टि हुई है कि आरोपी कहां से माल लाते थे और कहां बेचते थे. बचाव पक्ष के वकील एड. राशिद सिद्दीकी ने अपनी दलील पेश करते हुए आगे कहा कि दोनों आरोपियों पर स्मगलिंग की धारा 29, 8, (सी), जो लगाई गई हैं वह इनके ऊपर लागू नहीं होती, क्योंकि जो गांजा और कोकीन आरोपियों से बरामद हुआ है वह स्मॉल क्वांटिटी में आता है और जो कोकीन 2.78 ग्राम बरामद हुई है वह भी स्मॉल क्वांटिटी में आती है, रहा सवाल दोनों आरोपियों के पास से बरामद माल की कीमत जो प्रॉसीक्यूशन ने 67 लाख 60 हजार बताई है, जिससे एक की मिनी कूपर कार जिसकी कीमत 40 लाख है दूसरे की ग्रैंड विटारा जिसकी कीमत 10 लाख है बाकी चार आईफोन जो काफी महंगे हैं. माल की अगर बात की जाए तो 1,35,000 रुपये का माल जब्त किया गया है, पुलिस ने मामले को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया, लिहाजा मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि दोनों आरोपियों को जमानत पर रिहा किया जाए. जिस पर जिला व सत्र न्यायालय के विशेष न्यायाधीश डोरले साहब ने दोनों आरोपियों को 50-50 हजार के मुचलचे पर रिहा करने का आदेश दिया.