गीला और सूखा कचरा अलग नहीं देने पर दंडात्मक कार्रवाई

14 Aug 2020 12:44:03
 
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घर में जमा होने वाला कचरा मनपा द्वारा नियु्नत कर्मचारियों को देने हेतु पुणेवासियों को हर महीने रुपए देने होंगे. झोपडपट्टी में रहने वाले नागरिकों को भी इसमें छूट नहीं दी गई है. सभी को कचरा देने शुल्क देने के साथ गीला और सूखा कचरा अलग-अलग देना अनिवाङ्र्म किया गया है. अलग कचरा नहीं देने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी पुणे मनपा की ओर से दी गई है.
 
शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कचरा जमा करने का काङ्र्म मनपा की ओर से वर्ष २०१५ से स्वच्छ सहकारी संस्था को दिया गया है. नागरिकों के घर जाकर कचरा जमा करने का समझौता संस्था के साथ किया गया है. इस समझौते के अनुसार कचरा संकलित करने वाले कर्मचारी को निवासी घर से प्रति माह ७० रुपए, कॉमर्शियल प्रॉपटीज से प्रति महीना १४० रुपए तथा झोपडपट्टी के घर से प्रति माह ५० रुपए शुल्क लेने की परमिशन दी गई है.
 
वर्तमान वर्ष में इस प्रकार से शुल्क वसूली करने मनपा आयुक्त ने संस्थत्त के प्रतिनिधियों को परमिशन दी है. इस संबंध में आदेश मनपा आयुक्त विक्रम कुमार ने बुधवार को जारी किया है. ठोस कचरा प्रबंधन नियमावली के अनुसार लोगों को गीला, सूखा और जैविक कचरा अलग-अलग देना अनिवाङ्र्म है. इसलिए म्निस कचरा देने वाले नागरिकों को पहली बार ६० रुपए, दूसरी बार १२० रुपए तथा उससे आगे हर बार १८० रुपए जुर्माना वसूला जाएगा. इसके अलावा सडक पर कचरा फेंकने के लिए १८० रुपए, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर १५० रुपए, खुले में पेशाब करने पर २०० रुपए, खुले में शौच करने पर ५०० रुपए, सार्वजनिक स्थानों पर पालतू जानवरों को पेशाब या शौच करने रोकने पर १८० रुपए, शहर के नाले, नदी, तालाब और घाट आदि स्थानों पर कचरा डालने पर २०० रुपए तथा कचरा जलाने वालों से ५०० रुपए जुर्माना वसूला जाएगा.
 
शहर के कंस्ट्र्नशन तथा पुराने घरों को गिराने से पैदा होने वाला मलबा संकलित कर उसका यातायात करने तथा उस पर प्रक्रिया करने अलग से सिस्टम मनपा द्वारा तैयार किया गया है. इसके लिए मनपा ने १८०० २३३ ९५९५ टोल फ्री नंबर जारी किया है. जो नागरिक कंस्ट्र्नशन या घर गिराने का मलबा बारिश के गटर, सडक के किनारे, नदी पाट या फुटपाथ पर डालेंगे, इनसे पहली बार ५ हजार रुपए, दूसरी बार साढे सात हजार रुपए तथा उससे आगे हर बार दस हजार रुपए जुर्माना वसूला जाएगा.
 
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