अभय योजना में ढाई लाख प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन

25 Dec 2023 13:39:57
 
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शिवाजीनगर, 24 दिसंबर (आज का आनंद न्यूज नेटवर्क)
 
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग ने उन मामलों में राहत देने का निर्णय लिया है, जहां राज्य के नागरिकों ने स्टैम्प शुल्क का भुगतान नहीं किया है या कम स्टैम्प शुल्क का भुगतान किया है. इसी उद्देश्य से अभय योजना प्रारम्भ की गई है. राज्य में अभय योजना प्रकार में दो से ढाई लाख रजिस्ट्री हैं. इन रजिस्ट्री की स्टैम्प ड्यूटी और जुर्माने से करीब 500 से 600 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा. इसके अलावा अपंजीकृत मामलों की संख्या भी अधिक है. इसकी वसूली उन नागरिकों से भी की जाएगी जिन्होंने कम स्टैम्प शुल्क चुकाया है. कैबिनेट ने हाल ही में राजस्व बढ़ाने के लिए अभय योजना लागू करने का फैसला किया है. इसके अनुसार, 1 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 2020 तक की अवधि के लिए और 1 जनवरी 2001 से 2020 तक के दस्तों के लिए एक अलग योजना होगी.
 
यह योजना 2 चरणों में 1 दिसंबर से 31 जनवरी 2024 और 1 फरवरी 2024 से 31 मार्च 2024 तक लागू की जाएगी. अभय योजना के पास वर्ष 2001 से पहले का दपतावेज है, और उनकी बकाया स्टैम्प ड्यूटी और जुर्माना राशि एक लाख रुपये के भीतर है, उन्हें स्टैम्प ड्यूटी और जुर्माना की पूरी छूट मिलेगी. यदि स्टैम्प ड्यूटी 1 लाख रुपये से अधिक बकाया है, तो उन्हें स्टैम्प शुल्क राशि का 25 प्रतिशत और जुर्माना राशि का 20 प्रतिशत ही देना होगा. दूसरे ग्रुप में वर्ष 2001 से वर्ष 2020 के बीच 25 लाख रुपये के अंदर स्टैम्प ड्यूटी बकाया है, ऐसे खातों को स्टैम्प ड्यूटी का 20% देना होगा. जुर्माने की रकम का सिर्फ 10% ही देना होगा. यदि इसी अवधि में कोई बिल है और बकाया स्टैम्प ड्यूटी राशि 25 लाख से अधिक है, तो ऐसे बिल पर कुल 25 लाख रुपये का जुर्माना और स्टैम्प ड्यूटी राशि का 20% देना होगा.
 
अब तक राज्य में 170 मामले दर्ज
राज्य में अभय योजना हाल ही में शुरू की गई है और अब तक राज्य में 170 मामले दर्ज किए गए हैं. इनमें से 20 मामलों का फैसला हो चुका है और 13 मामलों का निपटारा हो चुका है. निस्तारित प्रकरण में अभय योजना से 15 लाख 18 हजार 372 रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ है. मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है.
                                                                                              - नंदकुमार काटकर (संयुक्त रजिस्ट्रेशन, महानिरीक्षक, पुणे)
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