लोन के लिए ब्लैंक चेक स्वीकार नहीं करें

सहकारिता आयुक्त अनिल कवड़े ने राज्य के सभी क्रेडिट संस्थानों को दिए निर्देश

    05-Apr-2023
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पुणे, 4 अप्रैल (आज का आनंद न्यूज नेटवर्क)
 
क्रेडिट संस्थानों को ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में न केवल उधारकर्ताओं से हस्ताक्षरित चेक स्वीकार करना चाहिए, बल्कि केवल रकम की जांच और दिनांकित चेक स्वीकार करना चाहिए. यह निर्दे श सहकारिता आयुक्त अनिल कवड़े ने राज्य के सभी क्रेडिट संस्थानों को निर्देश दिया है. यह देखा गया है कि कुछ क्रेडिट संस्थान नियमित रूप से उधारकर्ताओं से ब्लैंक चेक स्वीकार कर रहे हैं. केवल हस्ताक्षरित क्रेडिट संस्थानों की मांग पर ब्लैंक चेक जारी किए जाते हैं. उस पर कोई तिथि, राशि का उल्लेख नहीं है. इससे अनेक विवाद उत्पन्न होते हैं. इस मामले को लेकर सहकारिता विभाग में ब्लैंक चेक स्वीकार करने की शिकायतें मिली हैं. इसी पृष्ठभूमि में सहकारिता आयुक्त द्वारा इस तरह के अनाचार पर अंकुश लगाने के निर्देश जारी किये गये हैं. चेक को पूरी तरह से उधारकर्ता के हस्ताक्षर में स्वीकार करने के बाद, क्रेडिट संस्थानों को इस संबंध में फॉर्म भरना चाहिए, इस फॉर्म में, उधारकर्ता का नाम, उधार ली गई राशि, बैंक का नाम जिसे चेक दिया जा रहा है, चेक नंबर, चेक की राशि, दिए गए चेक की कुल संख्या. यह इस फॉर्म पर होगा, और यह ध्यान दिया जाएगा कि सभी जानकारी उधारकर्ता द्वारा अपनी हस्तलिपि में भरी और हस्ताक्षरित की गई है. कवड़े ने कहा कि इस संबंध में जानकारी सभी गैर-कृषि सहकारी क्रेडिट संस्थानों के ध्यान में लाई जानी चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जाना चाहिए कि क्रेडिट संस्थानों द्वारा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए.