पुणे, 23 मई (आज का आनंद न्यूज नेटवर्क)
सड़कों पर गाड़ी चलाते समय संबंधित गाड़ी का इस्तेमाल यात्रियों को लाने-जाने हेतु कमर्शियल रूप से इस्तेमाल करना होगा, तो उसके लिए संबंधित परमिट लेना जरूरी होता है. आरटीओ द्वारा गाड़ियों के लिए यह परमिट दिए जाते हैं. अगर संबंधित परमिट न लेकर गाड़ियों को कॉमर्शियल इस्तेमाल करने पर संबंधित गाड़ी चलाने वाले के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाती है. अलग-अलग व्यवसायी इस्तेमाल हेतु अलग-अलग प्रकार की परमिट आरटीओ द्वारा दी जाती है. पिछले एक वर्ष में पुणे आरटीओ द्वारा करीब 50 हजार गाड़ियों को यात्रियों की आवाजाही संबंधी कॉमर्शियल परमिट दिए हैं. वहीं पिछले पांच वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालने पर पौने चार लाख कॉमर्शियल इस्तेमाल हेतु परमिट देने की जानकारी सामने आती है.
* ऑटो रिक्शा व टैक्सी परमिट - विभिन्न स्थानों पर यात्री यातायात करने संबंधित राज्य के आरटीओ द्वारा ऑटो रिक्शा व टैक्सी चलाने हेतु परमिट दिए जाते हैं. इन गाड़ियों पर लगाए किराया मीटर के अनुसार तथा आरटीओ द्वारा तय करने के अनुसार किराया लिया जाता है.
* अस्थायी परमिट - आरटीओ द्वारा सीमित अवधि के लिए गाड़ी की यातायात करने अस्थायी परमिट जारी की जाती है. इसलिए गाड़ी यात्रा व धार्मिक सम्मेलन जैसे विशेष समारोह में यात्रियों की आवाजाही या हंगामी व्यवसाय हेतु या अस्थायी जरूरत पूरी करने गाड़ी राज्य के बाहर ले जा सकते हैं.
* स्कूल बस परमिट - रजिस्टर शिक्षा संस्थाओं की गाड़ियों को एसटीए द्वारा कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट जारी किया जाता है. पहचान हेतु इन गाड़ियों को पीले रंग से पोत दिया जाता है. दिल्ली मोटर व्हीकल धारा 1993 में बच्चों की सुरक्षा के बारे में अतिरिक्त सुरक्षा उपायों के लिए विशेष प्रावधान का समावेश किया गया है.
* ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट - यह परमिट लक्जरी बस को दिया जाता है. आवेदनकर्ता ने फॉर्म 45 व 48 जमा करना पड़ता है. इस नियम के अंतर्गत जारी किए गए प्राधिकृत सर्टिफिकेट के अंतर्गत हर मोटर व्हीकल या मोटर कैब पर मोटर व्हीकल के पीछे के बाजू में ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट यह शब्द दिखाई देना जरूरी होता है.
कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बसेस परमिट (चार्टर्ड बस)
यह सबसे सामान्य प्रकार का परमिट है. जो किराया के अनुसार व पुरस्कार उद्देश्य से इस्तेमाल किया जाता है. इस परमिटधारक को अपने ग्राहक के साथ किए समझौते के अनुसार राज्य व राज्य के बाहर तय किए स्थान के लिए इस्तेमाल करना संभव होता है. यह परमिट मोटर व्हीकल कानून 1988 की धारा 74 के अनुसार जारी किया जाता है. इसके लिए आवेदनकर्ता को पीसीए फॉर्म जमा करना पड़ता है.
स्टेज कैरेज परमिट
शहर के अलग-अलग रूट पर बसों की जरूरत के अनुसार राज्य परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) समय-समय पर स्टेज कैरेज परमिट देने की योजना घोषित करते हैं. यह परमिट मोटर व्हीकल कानून 1988 की धारा 72 के अंतर्गत जारी किए जाते हैं. परमिटधारक यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाने उनके वितरण किए रूट के अनुसार उनकी बस चला सकते हैं. सभी सरकारी व प्राइवेट बसेस स्टेज कैरेज इस कैटेगरी में आती है. इसका किराया आरटीए द्वारा तय किया जाता है.
पिछले पांच वर्षों में दिए गए यात्रियों की यातायात संबंधी परमिशन की संख्या
वर्ष परमिट की संख्या
2022 46,876
2021 26,186
2020 21,228
2019 54,459
2018 55,064
कुल संख्या 3,61,643