पुणे, 23 जुलाई (आज का आनंद न्यूज नेटवर्क)
यातायात नियमों का उल्लंघन करनेवाले अनेक वाहन चालकों पर मुकदमे दर्ज किये गए हैं. इन वाहन चालकों को संबंधित मुकदमों में समझौते की सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद रहने के लिए बार बार ताकीद की गई थी. लेकिन जो लोग इन सुनवाई के दौरान कोर्ट में हाजिर नहीं हुए, उन्हें पकड़ने के लिए ‘गिरफ्तारी वारंट' जारी किये गए हैं. यह जानकारी पुणे यातायात विभाग के पुलिस निरीक्षक (प्रशासन) एजी बोत्रे ने दी है. एजी बोत्रे ने इस बारे में जारी सूचना में कहा है कि, मोटर वाहन कानून के तहत यातायात विभाग ने वर्ष 2020 से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनचालकों के खिलाफ कोर्ट में मुकदमे दायर किए हैं. इन मामलों में समझौते की सुनवाई के दौरान सभी संबंधित वाहनचालकों को कोर्ट में हाजिर रहने के लिए कहा गया था. लेकिन कई मामलों की सुनवाई में संबंधित वाहनचालक उपस्थित नहीं हुए. इसलिए ऐसे वाहन चालकों को पकड़ने के लिए यातायात विभाग ने ‘गिरफ्तारी वारंट' जारी करने का निर्णय किया. इसके तहत पहले चरण में 732 लोगों के विरुद्ध ‘गिरफ्तारी वारंट' जारी किये गए हैं. जिन लोगों के खिलाफ ये ‘वारंट' जारी किये गए हैं, उन्हें 8 दिनों के भीतर कोर्ट में हाजिर होकर समझौते का निपटारा करना होगा, वरना पुलिस विभाग उन्हें पकड़कर कोर्ट में हाजिर करेगा. यातायात विभाग ने संबंधित वाहनचालकों से स्वयं कोर्ट में मौजूद रहकर अपने अपने मामलों का निपटारा करने की अपील करते की तथा चेतावनी भी दी कि ऐसा नहीं करने पर संबंधित वाहनचालकों पर कार्रवाई की जाएगी.