पीएमआरडीए के गुंठेवारी किए घर नियमित होंगे

18 Jan 2024 14:31:51
 
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पुणे, 17 जनवरी (आज का आनंद न्यूज नेटवर्क)
 
पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) ने नागरिकों को अपनी सीमाओं के भीतर गुंठेवारी में अनाधिकृत निर्माण को नियमित करने का अवसर प्रदान किया है. उसके अनुसार 31 दिसंबर 2020 से पहले के निर्माण को नियमित किया जा सकता है. इसके लिए नागरिक 30 अप्रैल 2024 तक प्राधिकरण कार्यालय में आवेदन करने की अपील प्राधिकरण के महानगर नियोजक सुनील मरले ने की है. राज्य सरकार ने हाल ही में गुंठेवारी अधिनियम-2001 में संशोधन किया है. इस प्रकार पीएमआरडीए ने नागरिकों को अपने अधिकार क्षेत्र में गुंठेवारी में अनाधिकृत निर्माण को नियमित करने का अवसर प्रदान किया. इसके अनुसार 31 दिसंबर 2020 से पहले के निर्माण को नियमित किया जा सकता है. इसके लिए आवेदन किसी पंजीकृत आर्किटेक्ट या पंजीकृत सिविल इंजीनियर के माध्यम से जमा कराना होगा. मनपा में शामिल 23 गांवों में निर्माण को परमिशन देने का अधिकार पीएमआरडीए के पास है. इन 23 गांवों में बड़े पैमाने पर अनाधिकृत निर्माण हुआ है. साथ ही शहर के आस-पास के गांवों में भी बड़े पैमाने पर अनाधिकृत निर्माण हुए हैं. इन नागरिकों को इस योजना का लाभ मिलेगा.
 
नियमितिकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज : 
भूखंड के स्वामित्व या कानूनी कब्जे का दस्तावेजी प्रमाण यानी, सात- बारह, खरीदीखत, भूमि अभिलेख विभाग से मूल सर्वेक्षण का नक्शा, निर्माण योजना, पंजीकृत निजी सर्वेक्षक से मौजूदा भूखंड का सर्वेक्षण का नक्शा, गूगल नक्शा और गूगल नक्शे पर भूखंड का स्थान, विकास नियंत्रण नियमों के प्रावधानों के अनुसार आर्किटेक्ट द्वारा प्रमाणित नक्शा.
 
इस जोन पर अनाधिकृत निर्माण को नियमित नहीं किया जाएगा
पीएमआरडीए सीमा के भीतर वन क्षेत्र, गिरीस्थान, पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, सरकारी भूमि निर्माण, मंजूर एफएसआई से अधिक निर्माण वाले भवन, 31 दिसंबर 2020 के बाद उप-विभाजित और हस्तांतरित भूखंड, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिग्रहण के तहत भूमि पर आरक्षण होने वाली जमीन पर किए गए निर्माण नियमित नहीं होंगे.
 
गुंठेवारी नियमितीकरण तीन तरीकों से होगा
  • गुंठेवारी के तहत पूर्ण अनाधिकृत ड्राइंग का नियमितीकरण
  • गुंठेवारी के अंतर्गत एक ड्राइंग में से खाली प्लॉट का नियमितीकरण
  • गुंठेवारी के तहत खाली भूखंडों और मौजूदा निर्माणों का नियमितीकरण
 
 
गुंठेवारी योजना के लिए प्राधिकरण सकारात्मक
गुंठेवारी में अनाधिकृत निर्माणों के नियमित होने से भविष्य में प्लॉट या भूमि लेन-देन में अधिकृतता होगी. नागरिकों को योजना का लाभ उठाने के लिए समय-सीमा के भीतर आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्राधिकरण को आवेदन जमा करना चाहिए, प्राधिकरण इस योजना के लिए सकारात्मक है.
                                                                                                       - सुनील मरले (पीएमआरडीए मेट्रोपॉलिटन प्लानर)
 
 
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