हर महीने के पहले सोमवार को मनपा में होगा ‌‘लोकशाही दिवस'

30 Jan 2025 14:28:09
vbdb
पिंपरी, 29 जनवरी (आज का आनंद न्यूज नेटवर्क)
पिंपरी-चिंचवड़ मनपा कार्यक्षेत्र के नागरिकों की शिकायतों और समस्याओं का न्यायपूर्ण और तत्पर समाधान करने के लिए सरकार द्वारा लोकशाही दिवस का आयोजन किया जाता है. नागरिकों को केंद्र में रखकर कार्य करने वाले प्रशासन को प्रभावी बनाने और मनपा प्रशासन व नागरिकों के बीच संवाद बढ़ाने के लिए अब मनपा स्तर पर हर महीने के पहले सोमवार को लोकशाही दिवस का आयोजन किया जाएगा. इस संबंध में मनपा आयुक्त एवं प्रशासक शेखर सिंह के हस्ताक्षर से सामान्य प्रशासन विभाग को परिपत्रक जारी किया गया है. महानगरपालिका के नागरिक सुविधा केंद्र के प्रमुख को लोकशाही दिवस के समन्वय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है. प्रशासनिक कार्यों के अनुसार आवश्यक निर्णय लेने या प्रावधानों को लागू करने की जिम्मेदारी समन्वय अधिकारी की होगी. लोकशाही दिवस के लिए नागरिकों को एक निर्धारित प्रारूप में निशुल्क आवेदन-पत्र उपलब्ध कराया जाएगा. आवेदन व्यक्तिगत प्रकृति का होना चाहिए और इसे अतिरिक्त आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड़ मनपा पिंपरी-411018 के नाम से संबोधित किया जाना चाहिए. नागरिक सुविधा केंद्र प्रमुख एवं समन्वय अधिकारी को आवेदन लोकशाही दिवस से 15 दिन पहले दो प्रतियों में भेजना अनिवार्य होगा. लोकशाही दिवस के दिन सीधे कोई नया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. जो शिकायतें पहले से महापालिका के सारथी और क्षेत्रीय स्तर की जनसंवाद सभाओं में दर्ज की गई हैं, लेकिन अब तक उनका समाधान नहीं हुआ है, वही लोकशाही दिवस में स्वीकृत की जाएंगी.  
 
इन विषयों पर आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे  
-न्यायालय में लंबित प्रकरण (मामले)
-राजस्व/अपील संबंधी मामले
-सेवा और स्थापना से जुड़े विषय
-अनियमित प्रारूप में प्रस्तुत किए गए आवेदन
-आवश्यक दस्तावेजों के बिना भेजे गए आवेदन
-पहले से हल किए मामलों पर दोबारा भेजने पर
-व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक या सार्वजनिक प्रकृति की शिकायतें
 
 
‌‘लोकशाही दिवस' के लिए आवश्यक दस्तावेज
 
-अतिरिक्त आयुक्त, मनपा के नाम संबोधित आवेदन.
-यदि शिकायत पहले महापालिका के सारथी या क्षेत्रीय जनसंवाद सभा में दर्ज करवाई गई हो, तो उसका टोकन नंबर या संदर्भ क्रमांक
-संबंधित विभाग या क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा पूर्व में प्रदान किया गया उत्तर (यदि उपलब्ध हो).
-आवेदकों के लिए सामान्य निर्देश
-समन्वय अधिकारी द्वारा निर्धारित स्थान और समय पर आवेदक को अपने मूल आवेदन-पत्रों के साथ उपस्थित होना आवश्यक है.
-आवेदन लोकशाही दिवस से 15 दिन पहले दो प्रतियों में समन्वय अधिकारी को भेजना अनिवार्य होगा. यदि इन नियमों का पालन नहीं किया गया, तो लोकशाही दिवस के दिन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. यदि मामला सीधे मनपा कार्यालय से संबंधित है, तो लोकशाही दिवस में टोकन क्रमांक  की आवश्यकता नहीं होगी.
 
ये अधिकारी रहेंगे उपस्थित
मनपा के अतिरिक्त आयुक्त की अध्यक्षता में होने वाले लोकशाही दिवस पर जिलाधिकारी की ओर से अपर जिलाधिकारी या निवासी उपजिलाधिकारी, यातायात विभाग के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, मनपा के विभिन्न विभागों के प्रमुख, प्रशासकीय आवश्यकताओं के अनुसार समन्वय अधिकारी द्वारा आमंत्रित अन्य अधिकारी.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Powered By Sangraha 9.0