नियमित कर का भुगतान करने पर टैक्स में 2% की छूट

12 Feb 2025 13:44:14
 
 
maha
 
पिंपरी, 11 फरवरी (आ.प्र.)
 
पिंपरी-चिंचवड़ मनपा का कराधान और कर संग्रहण विभाग विभिन्न माध्यमों से पिंपरी-चिंचवड़ शहर के प्रॉपर्टी मालिकों से बकाया करों का भुगतान करने की बार-बार अपील कर रहा है. इसके साथ ही शहर की डिफॉल्टर सूची में शामिल स्कूल, होटल, अस्पताल, फैक्ट्री, मॉल जैसी व्यावसायिक प्रॉपर्टी पर भी जब्ती की कार्रवाई की जा रही है. अब तक करीब 757 प्रॉपर्टीज पर जब्ती की कार्रवाई की जा चुकी है और जिन संपत्तियों ने अभी तक मनपा में बकाया टैक्स जमा नहीं कराया है, उनकी नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. नीलामी की सार्वजनिक सूचना जल्द ही प्रकाशित की जाएगी. इसका कारण यह है कि जिन प्रॉपर्टी मालिकों की प्रॉपर्टी जब्त की गई है, उन्होंने जब्ती की तिथि पर ही शिकायत दर्ज करा दी थी. सम्पूर्ण कर बकाया 25 फरवरी से पूर्व मनपा में जमा किया जाना चाहिए. 
 
कर संग्रहण विभाग उन प्रॉपर्टी पर जब्ती की कार्रवाई कर रहा है, जिनका कर बकाया है तथा नियमित रूप से कर का भुगतान करने वाले प्रॉपर्टी मालिकों को प्रॉपर्टी कर में राहत भी प्रदान कर रहा है. इसमें लगातार 3 वर्षों तक नियमित रूप से कर का भुगतान करने वाले करदाताओं को चौथे वर्ष प्रॉपर्टी टैक्स पर 2% की अतिरिक्त छूट दी जाती है. कुछ करदाता, जो नियमित रूप से कर का भुगतान करते हैं, उन्होंने इस वर्ष अभी तक अपने प्रॉपर्टी कर का भुगतान नहीं किया है. इसलिए ऐसे नागरिकों को अविलंब अपने प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करना चाहिए तथा चालू वर्ष के लिए अपने प्रॉपर्टी टैक्स बिल का भुगतान तुरंत कर नियमित 10% छूट के अतिरिक्त 2 % की अतिरिक्त छूट के लिए पात्र होना चाहिए. यह अपील कर संग्रह विभाग द्वारा संपत्ति मालिकों से की गई है.
 
भुगतान करने वाले करदाताओं के लिए 2% छूट का प्रोत्साहन लगातार 3 वर्षों तक नियमित रूप से टैक्स का भुगतान करने वाले प्रॉपर्टीज मालिकों को चौथे वर्ष के प्रॉपर्टी टैक्स पर छूट के अतिरिक्त 2% की अतिरिक्त प्रोत्साहन छूट दी जा रही है. इसलिए, अगर नियमित करों का भुगतान करने वाले प्रॉपर्टीज मालिकों ने इस वर्ष अभी तक अपने टैक्स का भुगतान नहीं किया है, तो ऐसे प्रॉपर्टीज मालिकों को लगातार 3 वर्षों तक नियमित करों का भुगतान करने के बाद चौथे वर्ष संपत्ति कर पर 2% की छूट नहीं मिलेगी. इसलिए, जो प्रॉपर्टीज मालिक नियमित रूप से अपने करों का भुगतान करते हैं, वे 2% की छूट के लिए पात्र होंगे, बशर्ते वे अपने कर भुगतान में किसी रुकावट के बिना अपने बकाया करों का भुगतान करें.
 
अब तक 730 करोड़ रुपए टैक्स जमा
चालू वित्त वर्ष में अब तक 4 लाख 86 हजार 961 प्रॉपर्टीज मालिकों ने 730 करोड़ रुपए का कर चुकाया है. हालांकि, वर्ष 2023-24 में करीब 3 लाख 21 हजार प्रॉपर्टीज मालिकों ने 335 करोड़ रुपये की राशि जमा कराई है. इनमें से 69,000 प्रॉपर्टीज मालिकों ने इस वर्ष अभी तक मनपा को अपना कर नहीं चुकाया है. इसका कारण यह है कि अगर यह प्रॉपर्टीज मालिक इस वर्ष कर का भुगतान नहीं करते हैं, तो वे अतिरिक्त 2% छूट के लिए पात्र नहीं होंगे. कर संग्रहण विभाग ने नियमित रूप से अपने करों का भुगतान करने वाले नागरिकों से अपील की है कि वे इस वर्ष बिना किसी देरी के अपने करों का भुगतान करें और छूट का लाभ उठाएं.
Powered By Sangraha 9.0