पुणे बाजार सिमित में दोहरी कृषि उपज बिक्री पर प्रतिबंध

15 Feb 2025 15:30:03
khgm

पुणे, 14 फरवरी (आज का आनंद न्यूज नेटवर्क)

पुणे बाजार समिति की गुलटेकड़ी मार्केटयार्ड में कृषि उपज की दोहरी बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है. अब अगर कोई व्यापारी बाजार परिसर में खरीदी गई कृषि उपज को फिर से अपने गोदाम के सामने अधिक दाम पर बेचता है, तो उसका लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा. हालांकि, आढ़तियों का दोहरी बिक्री को समर्थन होने के कारण इस प्रतिबंध को लागू करना समिति के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है. बाजार में कुछ व्यापारी कम कीमत पर कृषि उपज खरीदते हैं और फिर उसी उपज को अधिक दाम पर बेचते हैं. इससे मूल किसानों को उनकी उपज के उचित दाम नहीं मिलते, जबकि अनाधिकृत विक्रेता ज्यादा मुनाफा कमाते हैं. इसके अलावा, कुछ अनाधिकृत व्यापारी बिना लाइसेंस के बाजार में कारोबार कर रहे हैं, जिससे किसानों के साथ धोखाधड़ी के मामले भी सामने आए हैं. बाजार समिति ने पहले प्याज-आलू सेक्टर में दोहरी बिक्री पर रोक लगाई थी, लेकिन अब यह प्रतिबंध संपूर्ण बाजार पर लागू किया जाएगा. दोहरी बिक्री से किसानों को नुकसान; आढ़तियों के असहयोग से समिति के सामने चुनौती.
 
दोहरी बिक्री करने पर लाइसेंस निलंबित किया जाएगा

किसानों को हो रहे नुकसान को देखते हुए दोहरी बिक्री को पूरी तरह बंद करने का निर्णय लिया गया है. अगर कोई व्यापारी दोहरी बिक्री करता पाया गया तो उसका लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा. - दिलीप कालभोर, सभापति, कृषि उपज बाजार समिति, पुणे
 
दोबारा माल बेचना गैरकानूनी

बाजार में कृषि उपज की बिक्री केवल खुली नीलामी के माध्यम से होनी चाहिए. एक बार नीलामी में बिका हुआ माल दोबारा बेचना गैरकानूनी है. किसानों के हित में यह प्रतिबंध लगाया गया है. अब से दोहरी बिक्री करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. - डॉ. राजाराम धोंडकर, सचिव, कृषि उपज बाजार समिति, पुणे
 
व्यापार प्रभावित होगा

बाजार में बाहरी राज्यों से मटर, गाजर, मिर्ची, गोभी, शेवगा जैसी फसलें आती हैं. गालों (गोदामों) के सामने इनकी बिक्री संभव नहीं है, इसलिए अन्य आढ़ती और उनके सहायक इनका व्यापार करते हैं. वर्षों से चली आ रही यह प्रथा अचानक बंद करने से व्यापार प्रभावित होगा. - विलास भुजबल, पूर्व अध्यक्ष, आढ़ती एसोसिएशन, मार्केटयार्ड
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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