31 मार्च तक नई नंबर प्लेट नहीं लगाने पर 1,000 रुपये जुर्माना

18 Feb 2025 13:42:01
 
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पुणे, 17 फरवरी (आज का आनंद न्यूज नेटवर्क)

आरटीओ के निर्देशानुसार, पुणे शहर में वर्ष 2019 से पहले पंजीकृत पुराने वाहनों के लिए हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगाना अनिवार्य किया गया है. लेकिन इस पहल को पुणेकरों से अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है. शहर में लगभग 25 लाख पुराने वाहन हैं, लेकिन अब तक केवल 5 हजार वाहन मालिकों ने यह आधुनिक नंबर प्लेट लगवाई है. आरटीओ विभाग ने स्पष्ट किया है कि संबंधित वाहन मालिकों को 31 मार्च से पहले हाई- सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवानी होगी, अन्यथा एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. आरटीओ के आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर 2024 तक पुणे शहर में कुल 40 लाख टू-व्हीलर और फोरव्हीलर वाहन पंजीकृत थे. इनमें से 25 लाख वाहन वर्ष 2019 से पहले के हैं, जिनके लिए सुरक्षा के मद्देनजर नई नंबर प्लेट लगाने का निर्देश अक्टूबर में जारी किया गया था. अब तक सिर्फ 5 हजार वाहनों पर नई नंबर प्लेट आरटीओ अधिकारी स्वप्निल भोसले ने बताया कि दो महीने बीतने के बावजूद, केवल 5 हजार वाहन मालिकों ने अपनी पुरानी नंबर प्लेट बदलकर नई नंबर प्लेट लगवाई है, जबकि 15 हजार वाहन मालिकों ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया है. भोसले ने आगे बताया कि पुराने वाहनों के लिए हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य की गई है और इसके लिए ‌‘रोज माटा सेफ्टी सिस्टम' नामक एक निजी कंपनी को यह कार्य सौंपा गया है. वाहन मालिकों को ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा और फिर निर्धारित समय पर अपनी नंबर प्लेट बदलवानी होगी. इसके लिए 90 दिनों की समय-सीमा तय की गई है. पुणे शहर में इस काम के लिए तीन विशेष क्षेत्र बनाए गए हैं और 69 केंद्र स्थापित किए गए हैं.  
 
वाहन पंजीकरण शुल्क
टू-व्हीलर, ट्रैक्टर : 450 रुपये
थ्री-व्हीलर : 500 रुपये
कार, बस, भारी वाहन : 745 रुपये
 
ऑनलाइन पंजीकरण सुविधा
-वाहन मालिक https://transport.maharashtra.gov.in(https://transport.maharashtra.gov.in) वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन
पंजीकरण कर सकते हैं.
-वेबसाइट पर एचएसआरपी न्यू विकल्प पर क्लिक करें.
-अपना जिला चुनें और पुराने वाहन की पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें.
-वाहन जांच के लिए समय निर्धारित करें और शुल्क ऑनलाइन भुगतान करें.
-सहायता के लिए 7836888822 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है.
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