पासपोर्ट में बदलाव करते समय नियमों का पालन करे

पासपोर्ट अधिकारी डॉ.अर्जुन देवरे ने पासपोर्टधारकों को महत्वपूर्ण सलाह दी

    03-Apr-2025
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बाणेर, 2 अप्रैल (आज का आनंद न्यूज नेटवर्क)

वर्तमान युग में श्रम, पूंजी, तकनीक, उत्पाद आदि के लिए, एक देश से दूसरे देश में आवागमन के लिए पूरा वेिश एक वैेिशक इकाई के तौर पर देखा जा रहा है; भौगोलिक सीमाओं से परे, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लोगों का आवागमन बढ़ा है. भारत से भी विदेश यात्रा करने वालों की संख्या में भी समय के साथ वृद्धि देखी जा रही है. क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, पुणे द्वारा वर्ष के शुरुआती तीन महीनों में एक लाख से अधिक पासपोर्ट जारी किए जा चुके हैं. पासपोर्ट वह महत्वपूर्ण यात्रा दस्तावेज है, जो विदेश यात्रा के लिए पहली आवश्यकता है. पासपोर्ट में इसके धारक का नाम, जन्मतिथि एवं पता जैसे विवरण दर्ज होते हैं, जो इसके धारक की पहचान के बारे में जानकारी देते हैं. दै.आज का आनंद से बात करते हुए क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी डॉ. अर्जुन देवरे ने बताया कि समय-समय पर पासपोर्ट धारकों द्वारा, विभिन्न माध्यमों से नाम में परिवर्तन संबंधी प्रश्न पूछे जाते रहते हैं. नाम परिवर्तन किसी व्यक्ति की पहचान को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है. किसी कारण से पासपोर्ट धारक के पासपोर्ट में अंकित उसके नाम में परिवर्तन के लिए पासपोर्ट को फिर से जारी करने ( रि-इश्यू) का आवेदन करना होता है. पासपोर्ट में पति या पत्नी का नाम जोड़ने/हटाने/बदलने के साथ-साथ पासपोर्ट आवेदकों के नाम बदलने के मामलों में आवश्यक प्रक्रिया निर्धारित की गयी है. डॉ. देवरे ने यह बताते हुए कि यह जानकारी पासपोर्ट इंडिया वेबसाइ https: //www.passportindia. gov.in पर उपलब्ध है. उन्होंने कहा कि आवेदकों से अनुरोध है कि वे पासपोर्ट आवेदन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करें. आवेदकों की वास्तविकता की जांच करने के लिए, पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 5 और पासपोर्ट नियम, 1980 के नियम 5 में प्रावधान है कि पासपोर्ट प्राधिकारी ऐसी सभी जांच कर सकता है और आवेदकों से ऐसी अतिरिक्त जानकारी, दस्तावेज प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है, जिन्हें आवेदन के उचित निपटान के लिए पासपोर्ट प्राधिकारी आवश्यक समझे. पुलिस वेरिफिकेशन पुलिस अधिकारियों द्वारा किया जाता है. आवेदकों को पुलिस अधिकारियों द्वारा जारी किए गए वेरिफिकेशन रिपोर्ट (पीवीआर) संबंधी दिशा-निर्देशों/निर्देशों का पालन करना चाहिए, और पुलिस द्वारा मांगे जाने पर अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने चाहिए तथा पुलिस के साथ सहयोग करना चाहिए. किसी सूचना को दबाना और/ या गलत सूचना देना पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के तहत दंडनीय अपराध है.


नाम परिवर्तन के दपतावेजों और प्रक्रिया का पालन जरूरी


आवेदक या पति/पत्नी के नाम में संपूर्ण परिवर्तन के लिए अर्थात्‌‍ उपरोक्त ब में उल्लिखित मामलों (जैसे कि प्रथम और/या मध्य नाम परिवर्तन) के अलावा अन्य मामले के लिए नाम परिवर्तन के मानक दपतावेजों और प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए. नाम परिवर्तन की प्रक्रिया को सुलभ संदर्भ के लिए, संबंधित राज्य सरकार की राजपत्र अधिसूचना या दो स्थानीय समाचार पत्रों की मूल कतरनें. घोषणा अंग्रेजी में होनी चाहिए और उसमें लिखा होना चाहिए कि ;मैं अपना नाम X Y Z से बदलकर ABC कर रहा/रही हूं (जहां XYZ पूरा पुराना नाम है और ABC पूरा नया नाम है) (नाबालिगों के मामले में, घोषणा में यह लिखा होना चाहिए कि मैं, (माता-पिता का नाम),अपने बच्चे का नाम XYZ से बदलकर ABC कर रहा हूं) तथा स्कैन करने योग्य क्यूआर कोड के साथ नवीनतम और पूर्ण ई-आधार/पीवीसी आधार; जिसमें सही जन्म तिथि, जन्मस्थान और पूरा नया नाम उल्लिखित हो, और मूल पैनकार्ड, होलोग्राम स्टिकर के साथ मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस; जिसमें सही जन्मतिथि, जन्मस्थान और पूरा नया नाम उल्लिखित हो. डॉ. अर्जुन देवरे, पासपोर्ट धिकारी, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, पुणे

पासपोर्ट में जीवनसाथी का नाम जोड़ने के लिए
 
विवाह प्रमाणपत्र या पति और पत्नी दोनों द्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त फोटो घोषणापत्र (एनेक्सचर जे) और स्कैन करने योग्य क्यूआर कोड के साथ नवीनतम और पूर्ण ई-आधार/पीवीसी आधार; जिसमें सही जन्म तिथि, जन्मस्थान और पूरा नया नाम उल्लिखित होना आवश्यक है. मूल पैन कार्ड, होलोग्राम स्टिकर के साथ मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस; जिसमें सही जन्म तिथि, जन्मस्थान और पूरा नया नाम उल्लिखित हो. पति या पत्नी का नाम हटाने के लिए तलाक आदेश/न्यायिक निर्णय जरूरी है. जीवनसाथी का नाम बदलने के लिए तलाक आदेश/ न्यायिक निर्णय या पहले पति या पहली पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र; और पुनर्विवाह प्रमाणपत्र या पति और पत्नी दोनों द्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त फोटो घोषणापत्र (एनेक्सचर जे); और स्कैन करने योग्य क्यूआर कोड के साथ नवीनतम और पूर्ण ई-आधार/पीवीसी आधार; जिसमें सही जन्मतिथि, जन्मस्थान और पूरा नया नाम उल्लिखित हो. मूल पैनकार्ड, होलोग्राम स्टिकर के साथ मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस; जिसमें सही जन्म तिथि, जन्मस्थान और पूरा नया नाम उल्लिखित हो.


विवाह/तलाक के बाद महिला आवेदक द्वारा उपनाम परिवर्तन

विवाह प्रमाणपत्र या पति और पत्नी दोनों द्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त फोटो घोषणापत्र (एनेक्सचर जे)(जैसा लागू हो), और/या तलाक आदेश/ न्यायिक निर्णय (यदि नाम/उपनाम परिवर्तन तलाक पर आधारित है), जैसा लागू हो; तथा स्कैन करने योग्य क्यूआर कोड के साथ नवीनतम और पूर्ण ई-आधार/पीवीसी आधार; जिसमें सही जन्म तिथि, जन्मस्थान और पूरा नया नाम उल्लिखित होना आवश्यक है. मूल पैन कार्ड, होलोग्राम स्टिकर के साथ मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस; जिसमें सही जन्म तिथि, जन्मस्थान और पूरा नया नाम उल्लिखित हो.