वक्फ संशाेधन विधेयक अब कानून बन गया है. संसद के बाद राष्ट्रपति मुर्मू की भी मंजूरी मिलने के बाद अस्तित्व में आ गया कानून. अब पूरे देश में नया वक्फ कानून लागू हाे जाएगा.राष्ट्रपति द्राैपदी मुर्मू ने वक्फ (संशाेधन) बिल काे शनिवार देर शाम मंजूरी दे दी.
सरकार ने नए कानून काे लेकर गजट नाेटिफिकेशन जारी किया. अब नए कानून काे लागू करने की तारीख काे लेकर केंद्र सरकार अलग से एक नाेटिफिकेशन जारी करेगी. यह बिल (अब कानून) पर 2 अप्रैल काे लाेकसभा और 3 अप्रैल काे राज्यसभा में 12-12 घंटे की चर्चा के बाद पास हुआ था.
नए कानून काे लेकर कांग्रेस सांसद माेहम्मद जावेद, खचखच् सांसद असदुद्दीन ओवैसी और आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने अलग-अलग याचिकाओं में सुप्रीम काेर्ट में चुनाैती दी है.इन याचिकाओं में कहा गया है कि वक्फ संशाेधन एक्ट मुस्लिम कम्युनिटी के साथ भेदभाव करता है. यह एक्ट मुसलमानाें के माैलिक अधिकाराें का उल्लंघन भी करता है. इस पर केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने कहा कि इस कानून का उद्देश्य वक्फ संपत्तियाें में हाे रहे पक्षपात, दुरुपयाेग और अतिक्रमण काे राेकना है. इस बिल (अब कानून) काे राज्यसभा में 128 सदस्याें ने समर्थन दिया था, जबकि 95 ने इसका विराेध किया. वहीं लाेकसभा में 2 अप्रैल काे पारित हुआ था.